राजस्व अधिकारी , राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर करें- अपर कलेक्टर श्री रुपेश उपाध्याय

राजस्व महाअभियान  3.0 

राजस्व अधिकारी , राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर करें- अपर कलेक्टर श्री रुपेश उपाध्याय


सागर 30 नवंबर 2024 
राजस्व महा अभियान  3.0 के तहत राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर करें। उक्त निर्देश अपर कलेक्टर श्री रुपेश उपाध्याय ने बंडा शाहगढ़ में राजस्व अभियान की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर एसडीएम श्री गगन बिसेन, तहसीलदार सहित अन्य विभाग अधिकारी मौजूद थे।


मध्यप्रदेश शासन के द्वारा राजस्व महा अभियान  3.0 15 दिसंबर तक चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री रुपेश उपाध्याय ने जिले के बंडा एवं शाहगढ़ में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व विभाग के सभी प्रकारों का निराकरण करें और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए , शिविर के पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में मुनादी कराई जाए जिससे कि संपूर्ण ग्रामवासियों को अवगत कराया जा सके की शिविर का आयोजन हो रहा है और लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

 अपर कलेक्टर श्री उपाध्याय ने  राजस्व अधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वह कैंप कोर्ट अर्थात न्यायालय आपके द्वार के माध्यम से प्रकरणों को हल करें । कैंप कोर्ट के माध्यम से गांव गांव शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

अपर कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे मूल कार्य 30 दिवस से अधिक लंबित न रहे। जैसे ही राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रकरण आए, उसे चिन्हित कर त्वरित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाए। पटवारी भी अपने क्षेत्र या अपनी तहसील में निवास करे। तथा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सूचनाएं राजस्व अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर निराकारण करे । 

जन सुविधा एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हेतु न्यायालय एवं शिविर का कार्यक्रम तैयार कर आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहें तथा प्राप्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण संबंधित प्रकरणों में सुनवाई कर निराकरण करेंगे। उपरोक्त कैप न्यायालय/शिविर व्यवस्थित रूप से आयोजित हो इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उत्तरदायी होंगे।

 शिविर स्थल पर फर्नीचर आदि की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रति माह की 25 तारीख तक आगामी माह का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण उपरांत अगले माह की 5 तारीख को भ्रमण डायरी प्रस्तुत करें।

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